देवास 14 मार्च 2020/राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिये प्रदेश के सभी सिनेमा घरों को बंद करने के निर्देश दिये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ श्रीकान्त पांडेय ने आदेश जारी किए है कि जिले की जनता की सुरक्षा की दृष्टि से देवास जिले में स्थित सभी सिनेमाघरो में 14 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सिनेमा हॉल को बंद रखेंगे।